प्रेमिका को नहीं बनाई पत्नी तो महिला ने की प्रेमी की हत्या- अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या की आरोपी महिला को दोषी ठहराया और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Update: 2024-01-31 16:24 GMT

बालासोर। ओडिशा में बालासोर की एक अदालत ने बुधवार को एक हत्या की आरोपी महिला को दोषी ठहराया और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बालासोर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश असंता कुमार दासन ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को जुर्माना राशि वसूल न करने पर एक साल की सश्रम कारावास की सजा देने का भी आदेश दिया। दोषी की पहचान सीता हेम्ब्रम के रूप में हुई है, जिसने 18 दिसंबर, 2019 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा निवासी बाधा मरांडी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

आरोपी महिला पीड़ित (एक विवाहित व्यक्ति) के साथ अपनी प्रेमिका के रूप में रह रही थी। महिला ने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि वह आश्वासन के बावजूद उसको पत्नी का दर्जा दे पाने में असफल रहा।

मृतक के छोटे भाई ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार तक यूटीपी के तौर पर बालासोर जेल में रखा गया

सीता हेम्ब्रम पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया। लोक अभियोजक प्रशांत मलिक ने कहा कि अदालत ने 29 गवाहों और 26 सबूतों की जांच करने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा देने का फैसला सुनाया।

वार्ता

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