गए थे केजरीवाल के लिए राहत मांगने- अब भरना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत देने की डिमांड की गई थी।

Update: 2024-04-22 07:02 GMT

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जनहित याचिका दायर करके राहत मांगना भारी पड़ गया है। अदालत ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले पर 75 हजार रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है।

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजधानी दिल्ली में होना बताए जा रहे शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए मुख्यमंत्री


को सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत देने की डिमांड की गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ना केवल इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, बल्कि याचिका दाखिल करने वाले आवेदनकर्ता के ऊपर 75 हजार रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। 

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