सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण के लिए दुकानदार को दिया दोषी करार

राजधानी की तीस हजारी अदालत ने मार्केट में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण के लिए फुटवियर दुकानदार को दोषी करार दिया

Update: 2025-11-24 08:37 GMT

नई दिल्ली। राजधानी की तीस हजारी अदालत ने मार्केट में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण के लिए फुटवियर दुकानदार को दोषी करार दिया है। अब उसे संबंधित कानून के मुताबिक दंडित किया जाएगा।

 राजधानी दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सड़क और फुटपाथ कब्जाकर अतिक्रमण करने के मामले में एक बड़ा फैसला देते हुए मादीपुर के फुटवियर दुकानदार को बी- ब्लॉक मार्केट में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण के लिए दोषी करार दिया है।

वर्ष 2024 की 21 दिसंबर की रात तकरीबन 9:00 बजे पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर मार्केट में गौरव फुटवियर नामक दुकान के बाहर लकड़ी का तख्ता लगाकर फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचे जा रहे थे, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत होने के अलावा ट्रैफिक भी बाधित हो रहा था।

 पुलिस ने जब दुकानदार से फुटपाथ पर अवैध रूप से तख्त लगाकर सामान रखने की अनुमति या लाइसेंस मांगा तो दुकानदार लेखराज ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया।

 मामले में मुख्य गवाह पुलिस के जांच अधिकारी की गवाही अदालत में अहम साबित हुई। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने फुटपाथ पर अतिक्रमण किया और पुलिस के अनुरोध के बावजूद मौके से सामान हटाने या लाइसेंस दिखाने से इनकार कर दिया।

तीस हजारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोमल की अदालत ने दुकानदार लेखराज को दोषी ठहराते हुए कहा है कि सरकारी गवाह की अविवादित गवाही और आरोपी द्वारा कोर्ट के समक्ष रखी गई कमजोर दलीलों को देखते हुए अतिक्रमण का अपराध सिद्ध होता है।

 लिहाजा दोषी पाए गए लेखराज को संबंधित कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

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