चार दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद- ऐसे की थी हत्या

जिले की एक अदालत ने पांच वर्ष पूर्व हुए विजय उर्फ गुड्डू हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर चार दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।;

Update: 2025-05-30 15:35 GMT

सोनभद्र। जिले की एक अदालत ने पांच वर्ष पूर्व हुए विजय उर्फ गुड्डू हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर चार दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक छोटेलाल ने 20 मार्च थाने में तहरीर दी थी कि उसके परिवार से दशरथ व उनके ससुराल वालों से पुरानी रंजिश चल रही थी और इसके चलते गांव के दशरथ, जनविजय, राजेश और संतोष ने चाकू से उसके भाई, भतीजा और बेटे के ऊपर प्रहार कर गम्भीर चोटें पहुंचाई। चाकू से गम्भीर चोट लगने से बेटे विजय उर्फ गुड्डू की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की और बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों को आजीवन कारावास व क्रमशः 41 हजार रूपये, 26-26 हजार रुपये व 21 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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