धारा 370 हटाने का फैसला सही करार- बोला सुप्रीम कोर्ट तमाम बहस बेकार

अब इतने साल बाद धारा 370 हटाने के फैसले की वैधता पर चर्चा करना किसी भी दशा में मुनासिब नहीं है।

Update: 2023-12-11 06:06 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही करार हुए कहा है कि यह आर्टिकल अस्थाई प्रावधान था, जिसे हटाने के बाद अब सभी बहस पूरी तरह से बेकार है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हटाए गए आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को सही करार देते हुए कहा है कि राज्य से आर्टिकल 370 हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित थी। अब इतने साल बाद धारा 370 हटाने के फैसले की वैधता पर चर्चा करना किसी भी दशा में मुनासिब नहीं है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने पांच जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले को पढ़ते हुए कहा है कि राज्य से आर्टिकल 370 हटाने के लिए विधानसभा की ओर से सिफारिश किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था।

यह फैसला सुनाने के साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उन सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एक स्थाई प्रावधान था।

जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने या नहीं हटाने को लेकर पांच जजों की बेंच ने कुल तीन फैसला लिखे हैं, इन फैसलों में भले ही अलग-अलग बात कही गई है।

लेकिन उन सभी का निष्कर्ष एक ही है यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही है।

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