नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा- अर्थदंड से किया दंडित

आरोपी को न्यायालय ने शनिवार को 10 वर्ष के कारावास और 20000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी।

Update: 2024-01-06 15:57 GMT
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने शनिवार को 10 वर्ष के कारावास और 20000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनायी।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट महेश राघव ने बताया कि सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। जिसमें आरोपी अजय कुमार पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम पिलखनवाली थाना सिकंदराबाद को दोषी पाया गया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो द्वितीय तरुण कुमार सिंह द्वारा आरोपी अजय कुमार को 10 वर्ष का कारावास व 20000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया।
वार्ता
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