SIR पर कोर्ट की सुप्रीम राहत- बढाई दस्तावेज जमा करने की तारीख
ऐसे हालातों में राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह खुद को सक्रिय करें।
नई दिल्ली। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाएं गए बड़े फैसले में कहा गया है कि 1 सितंबर को दस्तावेज खत्म जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी दस्तावेज स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों से जिला न्यायाधीशों के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिस पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर को दस्तावेज जमा करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दस्तावेज स्वीकार किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को दावे, आपत्तियां और सुधार के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज 1 सितंबर के बाद भी स्वीकार करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया पर भ्रम काफी हद तक विश्वास का मुद्दा है, ऐसे हालातों में राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह खुद को सक्रिय करें।
देश की शीर्ष अदालत ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश देते हुए कहा है कि वह दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने में मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों की सहायता के लिए अर्ध विधिक स्वयंसेवकों को तैनात करें।
सुप्रीम कोर्ट ने अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों से जिला न्यायाधीशों के समक्ष अपनी गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिस पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा।