कोर्ट का केजरीवाल को सुप्रीम झटका- राहत बढ़ाने पर तुरंत विचार से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका तुरंत सुनवाई करने के योग्य नहीं है।

Update: 2024-05-29 11:03 GMT

नई दिल्ली। मेडिकल कारणों को लेकर अंतरिम जमानत में बढ़ोतरी की डिमांड करने के लिए अदालत पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ा ही झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की याचिका तुरंत सुनवाई करने के योग्य नहीं है।

बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने जोर का झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को अवकाश कालीन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को देश की सर्वोच्च अदालत ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के मददेनजर 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने आज अरविंद केजरीवाल की याचिका को विचार करने योग्य नहीं होना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश का हवाला दिया है जिसमें केजरीवाल को मिली अंतिम जमानत की राहत को 1 जून तक के लिए सीमित किया गया है और नियमित जमानत के लिए केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने का विकल्प दिया गया था।

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