एक्टर को कोर्ट का सुप्रीम झटका- मर्डर में मिली जमानत कैंसिल

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।;

Update: 2025-08-14 06:26 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर को जोर का झटका देते हुए मर्डर के मामले में उसे मिली जमानत को कैंसिल करते हुए अभिनेता की तुरंत अरेस्टिंग के निर्देश दिए हैं।

बृहस्पतिवार को देश की शीर्ष अदालत में रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता दर्शन को तगड़ा झटका देते हुए उसे कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन को तुरंत ही गिरफ्तार करने का इस दौरान आदेश भी दिया है।

बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की दो सदस्यीय पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट की दोनों आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी, सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बृहस्पतिवार को पीठ की तरफ से आदेश को सुनाते हुए न्याय मूर्ति आर महादेवन ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है और अभियुक्त को दी गई जमानत भी कैंसिल की जाती है।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि न्यायमूर्ति आर महादेवन ने एक अत्यंत विद्वतापूर्ण फैसला सुनाया है जो इस बात का संदेश देता है कि अभियुक्त चाहे कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता है।Full View

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