UP में हड़ताल पर ब्रेक-अधिसूचना जारी- 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे..

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लिए गए एक बड़े एक्शन के अंतर्गत अब राज्य सरकार के किसी भी विभाग के दफ्तर में सरकारी कर्मचारियों के नारे गूंजते दिखाई नहीं दे सकेंगे।

Update: 2025-12-12 05:56 GMT
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लिए गए एक बड़े एक्शन के अंतर्गत अब राज्य सरकार के किसी भी विभाग के दफ्तर में सरकारी कर्मचारियों के नारे गूंजते दिखाई नहीं दे सकेंगे। अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर ब्रेक लगा दिया गया है। इस बाबत सचिव द्वारा बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से राज्य के किसी भी विभाग में अगले 6 महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल करने पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। इस बाबत नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी की गई अधिसूचना राज्य सरकार के सभी विभागों को भेज दी गई है।
 जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी ESMA-1966 के अंतर्गत हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी या विभाग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा।
 सरकार की ओर से लगाई गई यह पाबंदी राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों निगमों एवं स्थानीय निकायों पर लागू होगी्। सरकार की ओर से दी गई दलील में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह भी साफ किया गया है कि इस प्रतिबंध के बाद अब किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा करना अथवा उसमें शामिल होना दंडनीय होगा।
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