आजम के बेटे को झटका- अब्दुल्ला की याचिका एससी ने की खारिज
फर्जी पासपोर्ट का यह मामला अब्दुल्ला आजम पर पासपोर्ट बनवाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज किया गया था
नई दिल्ली। पिता के कैबिनेट मंत्री रहते समय पासपोर्ट बनवाकर फर्जीवाड़ा मामले में फंसे मोहम्मद आजम खान के बेटे को जोर का झटका लगा है। हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया है।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान के पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को जोर का झटका देते हुए फर्जी पासपोर्ट मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अब्दुल्ला आजम ने अपने खिलाफ फर्जी पासपोर्ट मामले से संबंधित प्राथमिकी को रद्द करने की डिमांड उठाई थी।
फर्जी पासपोर्ट का यह मामला अब्दुल्ला आजम पर पासपोर्ट बनवाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज किया गया था। FIR के मुताबिक अब्दुल्ला के पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1993 है।