प्रेमी संग मिलकर किया था पति का कत्ल- 3 दोषी को उम्रकैद

पति की हत्या करने वाली विवाहिता समेत तीन लोगों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।;

Update: 2025-07-15 15:08 GMT

चित्रकूट। जिले की एक अदालत ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली विवाहिता समेत तीन लोगों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि सात मार्च 2021 को थाना रैपुरा में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कपुरी के बाहर करीब 500 मीटर दूर गांव के रास्ते पर शारदा प्रसाद उर्फ अतुल उर्फ भुरैया की हत्या करने के बाद हत्यारे मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गये।

इस मामले में मृतक की पत्नी रानू उर्फ रागिनी की तहरीर पर थाना रैपुरा में अज्ञात के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचना में संदिग्ध मोटरसाइकिल के स्वामी पहाड़ी क्षेत्र के नांदी तौरा गांव के निवासी कन्हैयालाल व देवेन्द्र कुमार का नाम सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया कि देवेन्द्र कुमार मृतक का परिचित था। जो एक आपराधिक मामले में करीब दो महीने से गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर मृतक शारदा के घर में रह रहा था तथा मृतक की पत्नी में दिलचस्पी लेने लगा था।

इसके बाद वह करीब एक वर्ष जेल में रहा। जमानत पर जेल से छूटने के बाद पुनः मृतक की पत्नी से बातचीत करने लगा। इसी दौरान मृतक की पत्नी रानू उर्फ रागिनी ने पति के शराब पीने एवं मारपीट करने के कारण देवेन्द्र के साथ रहने के लिए पति को मारने की योजना बनायी।

योजना के मुताबिक देवेन्द्र कुमार उर्फ शानू ने अपने गांव के मोटरसाइकिल स्वामी कन्हैयालाल को पैसे का लालच देकर अपनी योजना में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद यह लोग ग्राम कपुरी स्थित रानू उर्फ रागिनी के घर गए और रात्रि में तीनों ने मिलकर शारदा की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को कर्वी-प्रयागराज मुख्य सड़क पर फेंकने के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों को देखकर हत्यारे शव एवं मोटरसाइकिल फेंक कर भाग गए थे।

मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी रागिनी उर्फ रानू, प्रेमी देवेन्द्र कुमार उर्फ शानू व कन्हैयालाल उर्फ कंधई को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पत्नी रानू उर्फ रागिनी, देवेन्द्र कुमार उर्फ शानू व कन्हैयालाल उर्फ कंधई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।

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