संभल में मुस्लिम पक्ष को झटका- बुलडोजर एक्शन पर रोक से इंकार

मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रशासन का दावा है कि चिन्हित की गई मस्जिद तालाब की जमीन पर कब्जा करते हुए अवैध रूप से बनाई गई थी।

Update: 2025-10-04 07:17 GMT

प्रयागराज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने के मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर मुस्लिम पक्ष को जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक से इनकार कर दिया है।

शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद पर चल रही बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और मुस्लिम पक्ष की इस बाबत दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है।

मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रशासन का दावा है कि चिन्हित की गई मस्जिद तालाब की जमीन पर कब्जा करते हुए अवैध रूप से बनाई गई थी।


शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से पहले 2 अक्टूबर को प्रशासन बुलडोजर लेकर मस्जिद ढहाने के लिए पहुंचा था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगवाई में गए दल को देखते ही स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से चिन्हित की गई मस्जिद को खुद तोड़ने के लिए चार दिन की मोहलत मांगी थी। इसके बाद बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को स्थानीय लोगों द्वारा खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवारों को तोड़ा गया था।

इसी बीच मस्जिद के मुतवल्ली मंजर हुसैन ने प्रयागराज पहुंचकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अर्जेंट बेंच में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। कल भी तकरीबन सवा घंटे तक अदालत में इस याचिका पर सुनवाई की गई थी।Full View

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