पड़ोसी पर डॉगी का अटैक-मालिक को मिली सजा- रहना होगा जेल..

सुरक्षा के मुकाबले सिंबल स्टेटस के लिए पाले जाने वाले डॉगी को लेकर आमतौर पर पड़ोसियों के बीच झगड़ा होता रहता है।;

Update: 2025-05-30 11:47 GMT

मुंबई। सुरक्षा के मुकाबले सिंबल स्टेटस के लिए पाले जाने वाले डॉगी को लेकर आमतौर पर पड़ोसियों के बीच झगड़ा होता रहता है। पालतू डॉगी द्वारा पड़ोसी को काटने के मामले की सुनवाई में अदालत ने मालिक को चार महीने की जेल की सजा का फरमान सुनाया है।

शुक्रवार को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वर्ली निवासी एक व्यक्ति को चार महीने की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसके पालतू डॉगी ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर एक पड़ोसी को काटकर घायल कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य बनाम ऋषभ मौशिक पटेल के मामले की सुनवाई करते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम डिवीजन सुहास विजया पी भोंसले ने पाया कि पड़ोसी द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद पालतू कुत्ते के मालिक ने अपने डॉगी को जबरदस्ती लिफ्ट में चढ़ाया और इस दौरान डॉगी ने पडौसी के ऊपर छलांग लगा दी और काट कर उसे जख्मी कर दिया।

अटैक के दौरान आरोपी कुत्ते का मालिक अपने डॉगी को काबू में रख पाने में नाकामयाब रहा और उसने संभावित रूप से खतरनाक जानवर के साथ सावधानी बरतने में चूक कर दी।

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