चेक बाउंस मामला- भाजपा MLA को 2 साल की सजा- 5.55 करोड़ जुर्माना

तकरीबन चार साढे चार साल बाद कुलविंदर को इस मामले में न्याय मिला है।

Update: 2025-06-14 08:35 GMT

चंडीगढ़। चेक बाउंस के मामले में मोहाली अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनकी पत्नी और दो अन्य सहयोगियों को 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने साढे 5 करोड रुपए का मुआवजा एक महीने के भीतर अदा करने का आदेश भी दिया है।

पंजाब की मोहाली अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में अरुणाचल के पापुम पारे जनपद की सांगली विधानसभा सीट के विधायक रायतु तेजी, उनकी पत्नी तथा दो अन्य सहयोगियों को धोखाधड़ी के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है।

अदालत की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत भाजपा विधायक को 5:50 करोड रुपए का मुआवजा भी 1 महीने के भीतर अदा करना पड़ेगा।

यह मामला जीपीएस एम ट्रेडर्स एलएलपी से खरीदी गई निर्माण सामग्री के लिए जारी किए गए 50 लाख रुपए के चेक बाउंस से जुड़ा है जो तकरीबन साढ़े 4 साल तक लगातार अदालत में चला है।

एडवोकेट तजिंदर सिंह ने बताया है कि पंजाब में कुलविंदर की कंपनी का विधायक की कंपनी टेक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ था।

विधायक ने सड़क निर्माण का टेंडर लिया था और कुलविंदर की कंपनी को भाजपा विधायक को निर्माण सामग्री उपलब्ध करानी थी, जिसमें स्टील, सीमेंट और बिटुमिन आदि सामान शामिल थे।

शुरुआत में विधायक की कंपनी समय पर भुगतान करती रही, लेकिन बाद में हीला हवाली करते हुए देरी से भुगतान होने लगा।

वर्ष 2018 में काम शुरू हुआ और 2020 में समस्याएं आनी शुरू हो गई। इसके बाद विधायक की तरफ से चेकों के माध्यम से अदायगी की गई थी, लेकिन बैंक में लगायें गये चेक बाउंस हो गए।

इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और तकरीबन चार साढे चार साल बाद कुलविंदर को इस मामले में न्याय मिला है।Full View

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