खबरदार अगर 10 रुपए का सिक्का लेने किया मना- टोल फ्री नंबर जारी

सिक्के लेने से मना करने वाले दुकानदारों को चेतावनी जारी की गई है।

Update: 2025-05-29 06:13 GMT

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए₹10 के सिक्कों को लेने से इनकार करने वाले दुकानदारों को वार्निंग जारी की गई है। आरबीआई ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति, दुकानदार अथवा संस्था को ₹10 का सिक्का लेने से मना करने का अधिकार नहीं है।

बृहस्पतिवार को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से₹10 के सिक्कों को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए सिक्के लेने से मना करने वाले दुकानदारों को चेतावनी जारी की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अभी तक 14 अलग-अलग डिजाइन के₹10 के सिक्के जारी किए जा चुके हैं, जो सभी मान्य है।

आरबीआई ने कहा है कि देश के किसी भी व्यक्ति, दुकानदार अथवा संस्था को बैंक द्वारा जारी किए गए₹10 के सिक्के स्वीकार करने से मना करने का अधिकार नहीं है।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि ₹10 का सिक्का लेने से इनकार करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। बैंक ने कहा है कि यदि आप सिक्के की असलियत को लेकर किसी तरह के संशय में है तो टोल फ्री नंबर 14440 पर कॉल कर कुछ सेकेंड के भीतर अपने सिक्के की जांच कर सकते हैं।

बैंक ने बताया है कि नंबर पर कॉल करने के कुछ सेकेंड बाद की अपने आप फोन आता है जिसमें आईवीआर सिस्टम के माध्यम से ₹10 के सिक्कों की सारी जानकारी दे दी जाती है।Full View

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