रहे सावधान-बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-जाये साथ लेकर

राजधानी दिल्ली में नो PUC- नो फ्यूल नियम को लागू कर दिया गया, यानी बगैर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के गाड़ियों को डीजल पेट्रोल अथवा सीएनजी नहीं मिल सकेगा

Update: 2025-12-18 04:45 GMT

नई दिल्ली। प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए लागू किये जा रहे नियमों के अंतर्गत अब पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा बिना सर्टिफिकेट के डीजल पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में केवल 50% लोगों को ही काम करने की परमिशन दी गई है।

बृहस्पतिवार से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत राजधानी दिल्ली में केवल bs6 इंजन वाली गाड़ियों को घुसने की अनुमति मिलेगी। इससे कम मानक वाले दूसरे राज्यों के निजी वाहनों की राजधानी दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लागू किए गए इस फैसले से गाजियाबाद गुरुग्राम फरीदाबाद और नोएडा आदि से रोजाना राजधानी दिल्ली आने जाने वाली तकरीबन 12 लाख गाड़ियों पर बड़ा असर सब पढ़ने की संभावनाएं जताई गई है।

राजधानी दिल्ली में नो PUC- नो फ्यूल fuel नियम को लागू कर दिया गया है, यानी बगैर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के गाड़ियों को डीजल पेट्रोल अथवा सीएनजी नहीं मिल सकेगा। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी कर दिया गया है।

प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, जबकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के छात्र-छात्राओं को उनकी मर्जी के मुताबिक ऑनलाइन अथवा फिजिकल क्लास अटेंड करने का ऑप्शन दिया गया है।

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