नाबालिग से अपहरण और बलात्कार केे आरोेप में जुर्म में दोषी को इतने वर्ष की कैद
अपहरण और बलात्कार केे आरोेप में एक ग्रामीण को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है।
जींद। हरियाणा में जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार केे आरोेप में एक ग्रामीण को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने गुरुवार को दोषी सोहनपाल को साढ़े 35 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को चार लाख की आर्थिक सहायता भी देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना सफीदों में 31 मार्च 2021 को 15 वर्षीय लड़की का अपहरण किया गया था, जिसकी शिकायत लड़की की मां ने दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को छुड़ाया था और सोहनपाल को गिरफ्तार किया था।
वार्ता