मर्डर केस में इतने आरोपियों को सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा

न्यायालय के न्यायाधीश एन जी सतपुते ने घटना के करीब चार वर्ष बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Update: 2023-02-08 04:24 GMT

परभणी। महाराष्ट्र में परभणी नगर निगम में शिवसेना के पार्षद अमरदीप रोडे की हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित चार लोगों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एन जी सतपुते ने घटना के करीब चार वर्ष बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हत्याकांड में दोषी ठहराए लोगों में रवि गायकवाड़ , किरन डाके , मीनाक्षी रवि गायकवाड़ और पार्वती मोरे है। 31 मार्च 2019 को पार्षद अमरदीप का उसके दोस्त रवि गायकवाड़ और किरन डाके के साथ परभणी शहर के जायकेवाड़ी कॉलोनी क्षेत्र में नल के पानी को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के चलते रवि और किरन ने अमरदीप पर कुल्हाड़ी और तलवार से वार किया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद आरोपी थाने पहुंचे और अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र पेश कर दिया। न्यायाधीश ने सात आरोपियों में से तीन लोगों को अपराध साबित नहीं होने पर बरी कर दिया।

Tags:    

Similar News