माफिया अतीक के बेटे उमर को झटका- कोर्ट ने ख़ारिज की जमानत याचिका
अदालत ने कहा है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है।
प्रयागराज। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर को अदालत ने जोर का झटका देते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है।
बृहस्पतिवार को प्रयागराज के चर्चित उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर, जो राजधानी लखनऊ की जेल में बंद है उसे राहत नहीं देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है।
राजधानी लखनऊ की जेल में बंद उमर की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 की 24 फरवरी को विधायक उमेश पाल की दिनदहाड़े बम फोड़ कर हत्या कर दी गई थी। राजधानी लखनऊ की जेल में बंद माफिया अतीक के बड़े बेटे उमर पर इस हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है। खुद को निर्दोष बताते हुए उमर ने जिला अदालत से जमानत की डिमांड की थी।