मुस्लिम पक्ष को लगा झटका- HC ने संभल जामा मस्जिद सर्वे को दी मंजूरी
श्री हरिहर मंदिर में प्रवेश का अधिकार है जो कथित तौर पर जामा मस्जिद है।;
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे का रास्ता साफ करते हुए इसके खिलाफ दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था।
सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के सर्वे का रास्ता क्लियर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।
अदालत ने मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। लोअर कोर्ट यानी दीवानी अदालत संभल ने शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन इसके खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी।
उधर इस मामले में हिंदू पक्ष के वादी ने यह घोषणा करने की मांग उठाई है कि उन्हें संभल जिले के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित श्री हरिहर मंदिर में प्रवेश का अधिकार है जो कथित तौर पर जामा मस्जिद है।
इस मामले में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इसी महीने की 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय को सुरक्षित कर लिया था।