नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वालों को सुनाई सजा

अभियुक्तों को न्यायालय स्पेशल एडीजे/पोक्सो कोर्ट कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया

Update: 2023-04-12 13:20 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय स्पेशल एडीजे/पोक्सो कोर्ट कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

बता दें कि वर्ष 2018 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त प्रवीण पुत्र भोपाल तथा राजीव पुत्र देवेन्द्र निवासीगण ग्राम पिण्डोरा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । ’जिसके क्रम में आज दिनांक 12.04.2023 को न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त राजीव व देवेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि (बहला फुसलाकर ले जाने) में 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 04/04 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है । धारा 366 भादवि मे 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 04-04 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है तथा अभियुक्त प्रवीण पुत्र भोपाल को धारा 376 भादवि (दुष्कर्म करने) में धारा 3/4 पोक्सो अधि0 में आजीवन कारावास की सजा व 20,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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