चोरी, फर्जीवाडे के मामले में दोषी सिद्ध हुए अपराधियों को सुनाई सजा
चोरी व कुटरचना मामले में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा चोरी व कुटरचना (फर्जीवाडे) मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय कैराना शामली द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त आबाद पुत्र निफासत निवासी मौहल्ला गढी तालाब थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 68/2022 धारा 414,465 भादवि में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था । इसी क्रम में आज दिनांक 15.05.2023 को न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा आबाद उपरोक्त को धारा 414,465 भादवि कुटरचना (फर्जीवाडे) मामले में 15-15 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है ।
बता दें कि वर्ष 2021 में अभियुक्त भूरा उर्फ मुर्सलीन पुत्र जरीफ निवासी मौहल्ला दरबार कला थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 624/2021 धारा 379,411 भादवि में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था । इसी क्रम में आज दिनांक 15.05.2023 को न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा भूरा उर्फ मुर्सलीन उपरोक्त को धारा 379,411 भादवि (चोरी में) 01-01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है ।