नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म- दोषी को अदालत ने सुनाई यह सजा

एक आरोपी पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर अदालत द्वारा दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है

Update: 2024-08-06 14:21 GMT

मुजफ्फरनगर। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत एक आरोपी पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर अदालत द्वारा दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

गौरतलब है कि दिनांक 03.05.2019 को वादी द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त अमित उर्फ सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी बसा टिकरी थाना कोतवाली जनपद बागपत द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 144/2019 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित उर्फ सोनू उपरोक्त को दिनांक 30.07.2019 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 12.09.2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 06.08.2024 को न्यायालय एडीजे-01 पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी अमित उर्फ सोनू उपरोक्त को धारा 363, 366, 376, आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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