अवैध शराब व अवैध हथियार रखने के मामले में दोषियों को सजा

2 अभियुक्तों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

Update: 2023-04-11 15:17 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा अवैध शराब व अवैध हथियार रखने के अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

ज्ञात हो कि थाना बाबरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 11.04.2023 को न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा धारा 60 आबकारी अधिनियम में जेल में बिताई गई अवधि (08.04.2023 से 11.04.2023) के कारावास की सजा व 1000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि थाना बाबरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 219/2014 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त पप्पन पुत्र सहेन्द्र निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 11.04.2023 को न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा धारा 25 आयुध अधिनियम में जेल में बिताई गई अवधि (02.09.2014 से 22.09.2014 तथा 08.04.2023 से 11.04.2023) के कारावास की सजा व 2000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।

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