बदमाशों को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही मुजफ्फरनगर पुलिस

एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस जेल तो भेज ही रही है बल्कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान;

Update: 2025-08-01 15:58 GMT

मुजफ्फरनगर। घटनाओं का खुलासा कर अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस जेल तो भेज ही रही है बल्कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले बदमाशों को अदालत द्वारा सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अनेकों मुकदमों पर अलग-अलग न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर दोषियों को सजा सुनाई जा रही है।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा की अगुवाई में मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते यूं तो बहुत बदमाशों को अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा दिलवाई जा चुकी है लेकिन खोजी न्यूज आपको कुछ मुकदमों बदमाशों को सुनाई गई सजा से रूबरू कराता है। पेश है उम्रकैद की सजा पाने वाले बदमाशों पर खोजी न्यूज की खास रपट...

गौरतलब है कि दिनांक 30.08.2019 को शेर मौहम्मद पुत्र नूरदीन निवासी गांव सिसौना थाना छपार की घर में घुसकर लाईसेन्सी बन्दूक से सीने में गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बंध में छपार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। थाना छपार पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 30.10.2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दिनांक 30.07.2025 को न्यायालय एडीजे 6 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण 1. समयदीन पुत्र महमूद, 2. हारून पुत्र समयदीन 3. आलमगीर पुत्र समयदीन 4. नासिर पुत्र समयदीन निवासीगण ग्राम सिसौना को मुकदमा अपराध संख्या 309/2019 धारा 302/34 आईपीसी में उम्रकैद तथा प्रत्येक ाके 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।गौरतलब है कि दिनांक 20.06.2013 को ओमप्रकाश निवासी गांव कुतुबपुर की हत्या कर देना तथा सास को चोट पहुंचाकर घायल कर देने के सम्बंध में थाना बुढ़ाना पुलिस मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 22.07.2013 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। दिनांक 24.07.2025 को न्यायालय एडीजे-07 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण जोनी पुत्र महिपाल निवासी नंगला थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत 2. राजू पुत्र सुभाषचन्द निचसयर तिगाई मुबारकपुर थाना खतौली, मुजफ्फरनगर को मुकदमा अपराध संख्या 261/2013 धारा 452, 307, 302, 506, 120बी आईपीसी व मुकदमा अपराध संख्या 320/13 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 10,000/- अर्थदण्ड (प्रत्येक को) से दण्डित किया गया तथा अभियुक्तगण सत्यवती पत्नी धर्मपाल 4. विनय उर्फ बन्टी पुत्र धर्मपाल 5. अंकुरवीर पुत्र शान्ति देवी निवासीगण कुतुबपुर थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर व 6. राजेश्वर पुत्र शेर सिंह निवासी तितरौदा थाना सिन्धावली अहीर जनपद बागपत को मुकदमा अपराध संख्या 261/2013 धारा 506 आईपीसी में दो वर्ष के कारावास से दंडित किया।

ज्ञात हो कि कि दिनांक 2011 को वादी प्रह्लाद राय अग्रवाल द्वारा थाना सिविल लाईन पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी के घर में घुसकर लूटपाट की गयी तथा विरोध करने पर वादी की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। थाना सिविल लाईन पुलिस ने घटना का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 31.10.2011 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय एडीजे 1 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण राहुल मित्तल, सौरभ तथानौशाद उर्फ शहनवाज को मुकदमा अपराध संख्या 463/2011 धारा 302, 394, 412 आईपीसी में आजीवन कारावास तथा 13,000/- अर्थदण्ड (प्रत्येक को) से दण्डित किया गया तथा मु0अ0सं0- 589/2011 धारा 307, 412, 120बी भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम में 05 वर्ष कारावास तथा 3,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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