पशु चिकित्साधिकारी सहित आठ पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज
ग्राम प्रधान, पशु चिकित्सक सहित आठ कर्मचारियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शनिवार को मामला दर्ज किया गया ।
ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला प्रशासन ने गौवंश आश्रय स्थल में गाय के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले ग्राम प्रधान, पशु चिकित्सक सहित आठ कर्मचारियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शनिवार को मामला दर्ज किया गया ।
खण्ड विकास अधिकारी आलोक कुमार ने थाना बार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गौवंश आश्रय स्थल में एक गौवंश के क्षत विक्षत शव को पक्षियों द्वारा नोंचकर खाते हुये दिखाया गया। इस मामले में देवरान स्थित गौवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण कर जांच की गई तो जांच में पाया कि वायरल वीडियो इसी गौवंश आश्रय स्थल का है।
ग्राम प्रधान, सचिव एवं पैराबेट द्वारा बताया गया कि एक गौवंश द्वारा बच्चे जन्म देने के बाद गाय की मृत्यु हो गई थी व मृत गौवंश के शव को निस्तारण कर दिया गया था। जब मामले की जांच की गई तो पाया गया ग्राम प्रधान, पैराबेट गौपालकों आदि के द्वारा गाय की उचित देखभाल नहीं की गई व मृत गाय को खुले में छोड़ दिया गया, जिसके चलते पक्षियों ने उसके शरीर को नोंचा, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराकर शव का निस्तारण कराया जाए।
इस मामले में ग्राम प्रधान गुड्डी पत्नी जयराम, पशु चिकित्साधिकारी गौरव भोइया, पैराबेट गौशाला देवरान राजेश कुमार पुत्र प्यारे लाल, गौ सेवक भजन लाल पुत्र बाबूलाल, शिखर पुत्र चऊदे, सोनू पुत्र भजन लाल, संतराम पुत्र भजन लाल, देशराज पुत्र कल्लू को दोषी मानते हुये उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष बार ने बताया कि ग्राम प्रधान, पशु चिकित्साधिकारी सहित आठ लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है व मामले की जांच की जा रही है।
वार्ता