बुरे फंसे वसीम रिजवी-कुरान की आयतों पर रोक की याचिका खारिज-50 हजार का जुर्माना
उच्चतम न्यायालय ने कुरान की 26 आयतो कों आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताने वाली याचिका को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कुरान की 26 आयतो कों आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताने वाली याचिका को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है। इतना ही नही इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के ऊपर 50000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में वसीम रिजवी ने अपनी दलील देते हुए कहा था कि कुरान की इन 26 आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी है।
सोमवार को उच्चतम न्यायालय के जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा दाखिल की गई याचिका विचार करने योग्य नहीं है। पीठ में जस्टिस बीआर गवई और ऋषिकेश राय भी शामिल थे। गौरतलब है कि यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि चिहिन्त की गई कुरान की यह 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। ताकि आतंकवादी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम ना जुड़ सके। वसीम रिजवी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इन आयतों से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है।