नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के लगभग 60 हजार होमगार्ड्स को राहत देते हुए उन्हें पुलिस कांस्टेबिल के बराबर वेतन देने के आदेश दिये हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा हैं कि अन्य राज्यों की भांति यूपी में भी कार्यरत लगभग 60 हजार होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबिल के बराबर न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में तैनात होमगार्ड्स को पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर वेतनमान देने का निर्देश दिया था। इस आदेश को सरकार ने दो जजों के समक्ष विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी।