हाईकोर्ट का जयाप्रदा को झटका, आजम की सांसदी खत्म करने वाली याचिका खारिज

Update: 2019-06-14 13:17 GMT

लखनऊ। रामपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुचें मोहम्मद आजम खान को उस समय बडी राहत मिली जब उनकी प्रतिद्धंदी जयप्रदा द्वारा उनकी सांसदी खत्म करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में दायर याचिका खारिज हो गई।

बता दे कि लोकसभा चुनावों में एक दूसरे पर अमर्यादित टीका टिप्पणी करने वाले आजम खान और जयप्रदा की चुनावी खींचतान अब हाईकोर्ट तकं पहुंच गई थी। जया प्रदा ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि आजम खान लाभ के दो पदों पर आसीन हैं। जयप्रदा ने अपनी याचिका में कहा था कि आजम खान जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में रामपुर से सांसद चुने गए हैं। इस तरह से वह दो लाभ के पदों पर आसीन हैं। इस लिहाजा से आजम खान का निर्वाचन रद्द किया जाए याचिका में दलील दी गई है कि यह नियम है कि कोई भी सांसद लाभ के दो पदों पर एक ही समय में नहीं रह सकता है। लिहाजा आजम का निर्वाचन रद्द कर रामपुर लोकसभा सीट का सांसद उन्हें घोषित किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलील को नही मानते हुए याचिका खारिज कर दी है।

बड़ी खबर हाईकोर्ट से याचिका खारिज हाने के बाद उनके वकील अमर सिंह ने कहा है कि हम प्रयागराज हाई कोर्ट में आजम खान के निर्वाचन को चुनौती देंगे। 

Similar News