MP MLA कोर्ट का फरमान- आजम के बेटे अब्दुल्ला को जमा करना होगा पासपोर्ट
अब्दुल्ला आजम को अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश जारी किया गया है।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री के पूर्व विधायक बेटे को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को की जाएगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सीनियर लीडर पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अब्दुल्ला आजम को अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश जारी किया गया है।
इसे लेकर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर यह फरमान सुनाया है। अब इस मामले में अगली कार्रवाई 10 नवंबर को की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए हैं।
इस मुकदमे का ट्रायल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है।