मां और बेटी के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म- कोर्ट ने सुनाई छह को सजा

एक महिला और उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में छह आरोपियों को बीस-बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी।

Update: 2024-07-19 15:44 GMT

बेतिया। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक महिला और उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में छह आरोपियों को बीस-बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी।

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक महिला और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र जौकटिया गांव निवासी सुरेश यादव ,गुड्डू यादव, सुभाष यादव, एकबाली यादव,भीम यादव तथा अजय यादव को यह सजा सुनायी है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपया का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि 18 अप्रैल 2013 को एक बच्ची अपनी मां के साथ शौच करने के लिए घर से बाहर नहर पर गई थी। इसी दौरान दोषी बच्ची एवं उसकी मां को जबरदस्ती पकड़कर सुरेश यादव के घर ले गये और उनके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा मझौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

वार्ता

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