हत्या के दोषी को उम्रकैद

अदालत ने हत्या के मामले दोषी पाए गए एक अभियुक्त को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी

Update: 2021-03-12 16:10 GMT

टीकमगढ़। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले दोषी पाए गए एक अभियुक्त को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

न्यायाधीश आर के वर्मा मामले की सुनवायी के बाद दोषी पाए गए अभियुक्त प्रेमनारायण दुबे निवासी ग्राम भेल्सी थाना बल्देवगढ़ को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2016 को जिले के ग्राम भेलसी थाना बल्देबगढ़ में रविन्‍द्र सिंह जब मोटर साइकिल से अपने घर जा रहे थे और जैसे ही वह बिहारी जू मंदिर के पास पहुंचे। वहां पर प्रेमनारायण ने अपने साथियों के साथ रविन्‍द्र को रोका और कट्टे से तीन- चार फायर कर दिया और वहां से भाग गया। घायल रविन्‍द्र को इलाज के लिए जिला अस्‍पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्‍यु हो गयी।

वार्ता

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