जजमेंट: हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

अदालत ने हत्या के एक दोषी काो उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

Update: 2024-05-22 16:30 GMT

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक दोषी काो उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश बाबू राम ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए अरविंद सिंह चौहान निवासी चौहान को सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है।

वादी मुकदमा कमल चंद्र के अनुसार 11 दिसम्बर 2022 को सुबह उसका लडका प्रियांशु (5) पडोस की दुकान से खाने का समान लेकर घर वापस आ रहा था कि अरविंद चौहान ने प्रियांशु को उठा कर सड़क पर पटक दिया, जिससे उसे सिर में गम्भीर चोटें आई। शोर सुनकर पडोस के लोग दौड़े तो वह बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चे को इलाज के लिये जिला अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।

वार्ता

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