हाईकोर्ट का फैसला- पिता की मौत पर विवाहिता बेटी भी नौकरी की हकदार
हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नौकरी की पाने की हकदार होगी
नई दिल्ली। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नौकरी की पाने की हकदार होगी। खंडपीठ की ओर से कहा गया है कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत मिलने वाले नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के भी खिलाफ है।
बुधवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती एवं न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनाए गए अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा है कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के भी खिलाफ है। इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने पांच अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अपने पिता की आय पर निर्भर रहने वाली एक विवाहित बेटी मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरी प्राप्त करने की हकदार है। एकल न्यायाधीश के इस फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ के सम्मुख एक रिट याचिका दाखिल की गई थी।