बोला हाईकोर्ट- कहां लिखा है केजरीवाल को हिरासत में छोड़ना होगा पद

हमने आज अखबार में पढ़ा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका परीक्षण कर रहे हैं।

Update: 2024-03-28 08:45 GMT

नई दिल्ली। अदालतों के माध्यम से झटके पर झटका झेल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के उस फैसले से बड़ी राहत मिली है, जिसमें हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से हटाए जाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि यह राजनीतिक मामला है और इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एवं जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अगुवाई वाली बेंच ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले सुरजीत सिंह यादव की ओर से दायर की गई याचिका पर कहा है कि क्या न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश है? हमने आज अखबार में पढ़ा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका परीक्षण कर रहे हैं। यह फिर राष्ट्रपति के सामने जाएगा। यह अलग विंग के लिए है।

बेंच ने कहा है कि आपको हमें यह दिखाना होगा कि क्या कानून उन्हें मुख्यमंत्री रहने से रोकता है? यदि संवैधानिक संकट है तो राष्ट्रपति अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर काम करेंगे। अदालत ने कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है।

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