हाईकोर्ट ने दी राहत- सपा से नहीं छिनेगी मुलायम सिंह की कोठी

अदालत ने सरकार की उस दलील को नहीं माना है जिसके आधार पर आनन-फानन में कार्यवाही की गई थी।

Update: 2025-10-28 11:22 GMT

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की कोठी फिलहाल पार्टी के पास ही रहेगी। हाईकोर्ट ने कोठी खाली करने के प्रशासन के आदेशों पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार की उस दलील को नहीं माना है जिसके आधार पर आनन-फानन में कार्यवाही की गई थी।

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में तीन दशक से समाजवादी पार्टी की राजनीति का केंद्र रही सिविल लाइंस की कोठी नंबर चार पर कब्जे को लेकर समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत प्रदान की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें समाजवादी पार्टी से कोठी को खाली करने को कहा गया है।


मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अरिंदम सिंह और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने सरकार की ओर से दी गई उस दलील को नहीं माना है जिसके आधार पर आनन-फानन में समाजवादी पार्टी से कोठी को खाली कराने की कार्यवाही की गई है।

प्रशासन ने अपने तर्क में कहा था कि कोठी का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से दी गई दलील में कहा गया है कि सब कुछ लीगल तौर पर है, ऐसे में यह द्वेष पूर्ण कार्रवाई है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रशासन की कार्यवाही को वैध नहीं कहा जा सकता है।Full View

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