यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेंच के बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेंच के बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर सुनवाई करने का फैसला लिया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी थी। जिसको लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई। जिस पर हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का फैसला दिया था। इसके बाद यूपी में सियासत तेज हो गई थी। इसको लेकर सरकार और समाजवादी पार्टी में लगातार बयानबाजी हो रही थी। सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सदस्य आयोग भी बना दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के बीच फिर उत्सुकता बढ़ गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश कर दिया तो उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।