जानलेवा हमले में चार को 10-10 वर्ष की कैद, इतना हुआ जुर्माना
चारों आरोपियों के ऊपर अदालत द्वारा पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है।
मुजफ्फरनगर। फसल काटने को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाए गए चार आरोपियों को अदालत की ओर से 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। चारों आरोपियों के ऊपर अदालत द्वारा पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। 2 महिला आरोपियों को सबूत के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।
बुधवार को खतौली थाना क्षेत्र के ग्राम रुकनपुर में वर्ष 2017 की 16 सितंबर को फसल काटने को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई की गई। एडीजे-13 की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रवेंद्र कुमार द्वारा आरोपियों को सजा दिलाने की पुरजोर कोशिश की गई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जानलेवा हमले के आरोपी भूषण लाल, शशीकांत, रविकांत एवं अंकित को दोषी पाया। जिसके चलते विद्वान न्यायाधीश शक्ति सिंह ने चारों आरोपियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ चारों के ऊपर पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
इस दौरान 2 महिलाएं कौशल एवं मामकौर सबूत के अभाव में अदालत द्वारा बरी कर दी गई है।