पांच गैंगस्टरों को मिला 10-10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी किया
गैंग बनाकर अपराध करने वाले पांच गैंगस्टर को न्यायालय की ओर से 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई
मुजफ्फरनगर। अनुचित लाभ कमाने के लिए और आपसी रंजिश के उद्देश्य की पूर्ति हेतु गैंग बनाकर अपराध करने वाले पांच गैंगस्टर को न्यायालय की ओर से 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय की ओर से दोषियों को पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
शनिवार को जिला न्यायालय के स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट संख्या-5 में गैंग बनाकर अनुचित लाभ के लिए अपराध करने वाले पांच गैंगस्टर के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कोर्ट के सम्मुख जोरदार दलीलें पेश की गई। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से भी जिरह में भाग लेते हुए अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने थाना छपार क्षेत्र के गांव कासमपुर बढेडी निवासी सतीश पुत्र धर्मपाल, धर्मेंद्र पुत्र सेठपाल, सतवीर पुत्र रामसिंह, संदीप पुत्र राम सिंह तथा संजीव उर्फ संजू पुत्र रामसिंह को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया। इसके अलावा उनके खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप के मामले भी पाए गए। जिसके चलते विद्वान न्यायाधीश की ओर से पांचो गैंगस्टर को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोषियों के ऊपर पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी न्यायालय द्वारा किया गया।