बलात्कार के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

सोमवार को दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 11 हज़ार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।;

Update: 2025-07-07 14:57 GMT

महोबा। जिले की एक अदालत ने नाबालिग़ से बलात्कार के एक मामले में सोमवार को दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 11 हज़ार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक अमन सिंह ने बताया कि कबरई क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में वर्ष 2022 में हुयी घटना में 9 वर्षीय बालिका को उसके पड़ोसी ग्रामीण ने घर में घुस कर बलात्कार का शिकार बनाया था। इस मामले में पीड़ित ने परिवार सहित कोतवाली में पहुंच अपनी शिकायत पुलिस को सौंपी थी, जिसमे आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओ में पंजीकृत किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक अमन सिंह ने बताया कि ए एस जे विशेष पाक्सो कोर्ट में चल रहे इस प्रकरण के मुकदमे में न्यायाधीश ने विस्तृत सुनवाई करके अपना फैसला सुनाते हुये दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त ग्योडी निवासी दीपक को 20 वर्ष का कारावास और 11 हज़ार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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