लेखपाल, अरेंजर और चपरासी सहित 7 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

लेखपाल, अरेंजर शाहगंज, चपरासी सहित सात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।;

Update: 2025-06-27 13:57 GMT

जौनपुर। जिले के बदलापुर थाने में उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में हल्का लेखपाल, अरेंजर शाहगंज, चकबंदी अधिकारी बदलापुर के चपरासी सहित सात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार जिले में बदलापुर थाना क्षेत्र के रैभानीपुर गांव निवासी शिवकुमार दुबे पुत्र मंगल प्रसाद दुबे ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल कर मांग की कि हल्का लेखपाल कैलाश, अरेंजर शाहगंज रमेश, चकबंदी अधिकारी बदलापुर के चपरासी मुरारी सहित पारसनाथ, कृष्णकांत, कमलाकांत और चिंतामणि उपाध्याय के विरुद्ध अभिलेखों में हेर फेर करने का मुकदमा दर्ज किया जाए जिसकी पुष्टि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वाराणसी द्वारा 24 मार्च को दिये गये आदेश में की गई है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वाराणसी द्वारा 24 मार्च 2025 को पारित अपने आदेश के तहत 5 अगस्त 2010 को अभिलेखों में दर्ज फर्जी आदेश को निरस्त करने का भी आदेश दिया गया। आवेदक शिवकुमार दुबे ने बताया कि मैंने लक्ष्मीकांत से उनकी जमीन का पंजीकृत बैनामा प्राप्त किया था और जब दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो आकर पत्र 23 भाग एक में यह अंकित पाया गया कि मुकदमा नंबर 42 धारा 12 में 05 अगस्त 2010 को यह आदेश हुआ कि चक संख्या 42 में अंकित खातेदार इनरदेई का नाम निरस्त करके पारिवारिक समझौता याददाश्त पत्रक के आधार पर पारसनाथ पुत्र दूधनाथ का नाम बतौर असल काश्तकार अंकित हो, जो बिल्कुल फर्जी, कूट रचित व मिथ्या था जिसे अभियुक्त गण द्वारा आपसी खड्यंत्र व मिली भगत करके सरकारी अभिलेखों में हेरा फेरी करते हुए फर्जी पत्रावली तैयार करा ली थी।

आवेदक शिवकुमार दुबे ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में बदलापुर थाने में हल्का लेखपाल, अरेंजर शाहगंज, चपरासी सहित सात लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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