बालक से दुष्कर्म- दोषी साधु को 20 साल की सजा एवं जुर्माना

दोषी पाया गया साधु बालक को बहला फुसलाकर हरिद्वार ले गया था।;

Update: 2025-08-02 11:12 GMT

मुजफ्फरनगर। 14 साल के बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए साधु को अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा के साथ 10500 रुपए का जुर्माना किया है। दोषी पाया गया साधु बालक को बहला फुसलाकर हरिद्वार ले गया था।

शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष पाॅक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी अलका भारती की अदालत में वर्ष 2023 की 12 जुलाई को जनपद के फुगाना थाना क्षेत्र के गांव सरनावली के जंगल में एक 14 साल के बालक के साथ कुकर्म करने के सनसनीखेज मामले की सुनवाई की गई।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी नामजद किए गए शिव मंदिर के साधु लोकेश नाथ कश्यप को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाने के साथ साथ दोषी साधु पर 10500 रुपए का जुर्माना भी किया।

अदालत ने आरोपी को धारा 377 एवं 342 आईपीसी तथा पाॅक्सो अधिनियम में दोषी ठहराया है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी एवं दीपक गौतम ने आरोपी को सजा दिलाने को जोरदार पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया आरोपी साधु लोकेश नाथ कश्यप गांव के शिव मंदिर में रहता था और वह बालक को बहला फुसलाकर अपने साथ हरिद्वार ले गया था और वहां एक गांव के जंगल में ले जाने के बाद साधु ने बालक के साथ कुकर्म किया और बाद में मंदिर में लाकर उसके हाथ पैर बांध दिए।

रात पर बालक को बंधक बनाए रखने के बाद उसे किसी को बताने पर जान से मारने की हिदायत देते हुए अगले दिन छोड़ा।

परिजनों ने मामले की जानकारी मिलने के बाद साधु के खिलाफ थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया था।Full View

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