बुरे काम करने वाले पर अदालत का फैसला- दोषी को 25 साल सी सजा

एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनायी है।

Update: 2023-04-12 13:28 GMT

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनायी है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने नगर के मंडी थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी उसी थाना क्षेत्र के खाताखेडी निवासी युवक इस्तेकार को 25 वर्ष जेल की सजा सुनाई और 82 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि दुष्कर्म की यह घटना दो जून 2020 की है। इस्तेकार ने दुष्कर्म करने के साथ ही पीडित परिवार को कार्रवाई किए जाने पर देख लेने की धमकी भी दी थी। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने कहा कि पुलिस ने बहुत के समय के भीतर आरोपपत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया था और मामले की सशक्त पैरवी की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर एडीजे कल्पना पांडेय ने इस्तेकार को घटना का दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई है।

वार्ता

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