चोरी के मामले में दो अपराधियों को कोर्ट ने सुनाया सजा फैसला

चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 2 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

Update: 2022-06-20 15:45 GMT

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना आदर्शमण्डी/जनपद की मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा चोरी के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 2 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 को 02 अभियुक्त अनवर उर्फ जोनी, तस्लीम उर्फ बबलू पुत्रगण ताहिर उर्फ जरीन निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 227/2018 धारा 414 आईपीसी थाना आदर्शमण्डी पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया था। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल/ अभियोजन को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था।

एसपी सुकीर्ति माधव की अगुवाई में थाना आदर्शमण्डी/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन कार्यालय द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। न्यायालय द्वारा अपराधियों को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।

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