चोरी के मामले में अपराधी को सुनाई अदालत ने सजा

न्यायालय द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष के कारावास की सजा, साथ ही 2000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

Update: 2022-05-21 16:13 GMT

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव की अगुवाई में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा आयुध अधिनियम/चोरी के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष के कारावास की सजा, साथ ही 2000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

बता दें कि दिनांक 5 जून 2020 को थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा अभियुक्त अरूण पुत्र परविन्दर निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 73/2020 धारा 414, 411 आईपीसी तथा मुकदमा अपराध संख्या 74/2020 बनाम अरूण के विरूद्व मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटसाइकिल व 01 अवैध तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए थे। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना गढीपुख्ता/ मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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