बलात्कार के मामले में अदालत ने सुनाई दोषी को दस साल की सजा

जिले की स्थानीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है

Update: 2022-05-06 14:04 GMT

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में बलात्कार के तीन वर्ष पुराने मामले में जिले की स्थानीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन विभाग ने शुक्रवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली 17 वर्षीया किशोरी के घर में घुसकर रमेश राजभर ने गत 22 अप्रैल 2019 को दोपहर में बलात्कार किया था। घटना के समय किशोरी घर में अकेली थी तथा उसके परिजन खेत में काम करने के लिए गये थे।

इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर रसड़ा कोतवाली में रमेश राजभर के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के उपरांत रमेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला जज ओंकार शुक्ला ने गुरुवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद रमेश राजभर को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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