कोर्ट ने 4 अपराधियों को सुनाया सजा का फरमान- 10 हजार का अर्थदंड

4 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

Update: 2023-04-06 16:18 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में 04 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई 02 वर्ष 04 माह के कारावास की सजा एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

बता दें कि वर्ष 2021 में अभियुक्तगण 1.आशू पुत्र मोहब्बत निवासी ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मु0नगर 2.राहुल उर्फ काला उर्फ शाका पुत्र शाबिर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत 3.शोएब पुत्र नवाब निवासी हिसावड़ा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत 4.रिजवान उर्फ सितारा उर्फ खट्टा पुत्र शोकत अली निवासी असारा थाना रमाला जनपद बागपत के विरूद्ध मु0अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में थाना जीआरपी जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए जीआरपी पुलिस शामली द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.04.2023 को न्यायालय ADJ/FTC कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 2/3 गैगंस्टर अधिनियम में 02 वर्ष 04 माह के कारावास की सजा व 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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