कोर्ट का AAP को हाई अल्टीमेटम- किया प्रदर्शन तो होगी कार्यवाही

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा है कि बेहतर होगा कि आप समझ जाए।

Update: 2024-03-27 07:17 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लीगल सेल द्वारा जिला अदालतों में प्रदर्शन के आह्वान को लेकर हाईकोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि यदि कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हुए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी की लीगल सेल को उसके उस आह्वान को लेकर चेतावनी दी गई है, जिसमें लीगल सेल की ओर से राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किए जाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के इस आह्वान को लेकर अधिवक्ता वैभव की ओर से दाखिल की गई शिकायत में कहा गया था कि अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए अदालत को युद्ध का मैदान बनाना सही नहीं है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा है कि बेहतर होगा कि आप समझ जाए। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते रहते हैं, लेकिन यदि कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया जाता है तो इसके जोखिम सहने के लिए भी तैयार रहना होगा क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होंगे।

कोर्ट ने कहा है कि अदालत में आने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किसी को अदालत आने से नहीं रोका जा सकता है। अगर आम आदमी को अदालत आने से रोका गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे।

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