हत्या के मामले में दोषी को हुआ आजीवन कारावास

हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।;

Update: 2025-07-31 14:07 GMT

औरैया, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे तृतीय कोर्ट औरैया ने गुरुवार को अभियुक्त नीरज उर्फ अजय को आजीवन कारावास के साथ 85,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामला 18 जून 2019 का है जब अभियुक्त द्वारा हत्या करने के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 383/2019 धारा 302, 392, 411 भादवि दर्ज किया गया था। अभियुक्त नीरज उर्फ अजय मोहल्ला सराय बिहारीदास कस्बा व थाना फफूंद का निवासी है।

इस मामले में थाना कोतवाली औरैया पुलिस और शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। दोषी को दंडित कराने में अभियोजन अधिकारी श्री उमेश कुमार (एडीजीसी क्राइम) तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनूप कुमार का विशेष योगदान रहा।

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